शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावासᅠ

धार : विशेष न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) वंदनाराज पाण्डेय धार द्वारा गुरुवार को निर्णय पारित करते हुए आकाश पिता छन्नाुलाल (22) निवासी-बड़वी थाना महेश्वर जिला खरगोन को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी मानकर सजा सुनाई है। अपहरण के लिए सात वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड, दुष्कर्म के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड लगाया है। इस तरह से दोषी को 20 साल की सजा हुई है।


सहायक मीडिया प्रभारी ललिता ब्राह्मणे ने बताया कि 7 अगस्त 2018 को नाबालिग की माता ने पति के साथ आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बताया था कि 3 अगस्त को वह और उसकी लड़की धामनोद बाजार करने आए थे। बाजार करने के दौरान लड़की ने स्टोर से सामान लाने का कहकर निकली थी। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही किंतु उसकी लड़की वापस नहीं आई। वह लड़की को स्टोर पर ढूढंने गई तो वह नहीं मिली।


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