CJI बोले- आप भजन-कीर्तन-नमाज कुछ भी कराइए, लेकिन मजदूरों को समझाइए

पलायन पर केंद्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोवडे ने कहा कि आपको भजन-कीर्तन-नमाज या फिर कुछ करना पड़े लेकिन आपको मजदूरों को कोरोना वायरस के बारे में समझाना होगा.


New Delhi:लॉकडाउनके कारण मजूदरों के पलायन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर सरकार राजनीतिक और धार्मिक लोगों की कमेटी बनाए, जो हर शेल्टर होम में जाएंगे और मजदूरों से बात करेंगे. इसके अलावा हर शेल्टर होम में प्रशिक्षित काउंसर भेजे जाएं.


पलायन पर केंद्र की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोवडे ने कहा कि आपको भजन-कीर्तन-नमाज या फिर कुछ करना पड़े लेकिन आपको मजदूरों को कोरोना वायरस के बारे में समझाना होगा. इसके लिए काउंसर की जरूरत है. आपके हलफनामे में इसका जिक्र नहीं है.


इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम धर्मगुरुओं, मौलवियों और साधुओं को इकट्ठा करेंगे और उन्हें शेल्टर होम ले जाएंगे. मजदूरों की काउंसलिंग भी कराएंगे. मैं सुप्रीम कोर्ट में बताना चाहता हूं कि हम 24 घंटे के अंदर धर्मगुरुओं और काउंसर को शेल्टर होम में ले जाएंगे.


सीजेआई एसए बोवडे ने कहा कि शेल्टर होम में सभी समुदाय के नेताओं को भी ले जाया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहे हैं. अभूतपूर्व आदेश की आवश्यकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों के पलायन को रोका जाए और उन्हें पास के शेल्टर होम में रखा जाए.


Comments

Popular posts from this blog

बुरहानपुर में बवाल : दरगाह का ताला तोड़कर अंदर घुसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हनुमान जी की प्रतिमा होने का दावा, चोला चढ़ा कर किया हनुमान चालीसा का पाठ

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर मामले में नया मोड़ : कमिश्नर और कलेक्टर को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस

नप गए SDM, तीन महीने की जेल और 25000 जुर्माना:आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला