महिला को इस हालत में पुलिस की टीम ने शनिवार को रेस्क्यू किया ✍️ नौशाद कुरैशी की विशेष रिपोर्ट रा जधानी भोपाल में रूह कंपा देने वाली एक घटना का पर्दाफाश हुआ है। शहर के कोलीपुरा बरखेड़ी इलाके से पुलिस ने 16 साल से कैद एक विवाहित महिला को रेस्क्यू किया है। पुलिस को मामले में पीड़िता के पिता ने शनिवार शाम 4 बजे सूचना दी थी। महिला थाना पुलिस ने जहांगीराबाद पुलिस की मदद से कोली मोहल्ले के एक घर से बेहद गंभीर हालत में या यूं कहें कि मादा कंकाल बन चुकी महिला को रेस्क्यू किया। मादा कंकाल में तब्दील महिला को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल वह कुछ भी बोलने या बताने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि हालत ठीक होने के बाद बयान लिए जाएंगे। उसके बाद पति समेत ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल डीसीपी, जोन-1 रश्मि दुबे के मुताबिक अगर कुछ दिन और देर होती तो महिला की मौत हो जाती। उसका वजन भी महज 35 किलो रह गया है। एडिशनल डीसीपी, जोन-1 रश्मि दुबे के मुताबिक अगर कुछ दिन और देर होती तो महिला की मौत हो जाती। सप्तग्रह से बातचीत में पति और ससुर ने पीड़िता को मानसिक रोगी बताते हुए उसका
पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद सहित 100 से अधिक अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। दरगाह प्रबंधन का जवाब- 36 साल पहले खरीदी थी जमीन, बिना अनुमति के निजी संपत्ति में जबरन किया प्रवेश बोहरा समाज की विश्व प्रसिद्ध दरगाह-ए-हकीमी का मामला ✍️ सप्तग्रह रिपोर्टर भोपाल /बुरहानपुर । शहर से लगे लोधीपुरा गांव स्थित बोहरा समाज के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दरगाह-ए-हकीमी के पिछले हिस्से में मंगलवार दोपहर करीब ढाई घंटे तक इच्छेश्वर हनुमान मंदिर के पदाधिकारियों, हिंदूवादी संगठनों और गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं, दरगाह प्रबंधन का कहना है बिना अनुमति के निजी संपत्ति में जबरन प्रवेश किया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है खेत में हनुमाजी की प्रतिमा है और समाजजनों को इसके पूजन का पूरा अधिकार है। उन्होंने यहां आरती भी की। दोपहर बारह बजे शुरू हुआ प्रदर्शन करीब ढाई बजे तक चला। वे दरगाह के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर और वहां मौजूद हनुमानजी की अति प्राचीन मूर्ति तक पहुंच मार्ग देने की मांग कर रहे थे। दरगाह प्रबंधन ने वहां तक जाने वाले मार्ग के गेट पर ताला लगा रखा था। मंदिर समिति के महेश सि
✍️सप्तग्रह रिपोर्टर खरगोन/धार । मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव में पदस्थ एसडीएम को कोर्ट की अवमानना के केस में 3 महीने की सजा से दंडित किया गया है। इन्हीं एसडीएम पर इसी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट इंदौर ने 5 दिन पहले 25000 रुपए का फाइन लगाया है। सरदारपुर जिला धार के जज महेंद्र सिंह मेहसन ने कोर्ट की अवमानना को लेकर तत्कालीन सरदारपुर एसडीएम बोन्दर सिंह कलेश को तीन महीने की सिविल जेल की सजा से दण्डित किया है। बोन्दर सिंह कलेश फिलहाल खरगोन जिले के भीकनगांव के एसडीएम है। आवेदक मनोहर लाल जैन और उनके पुत्र मनोज जैन के वकील अंशुल राजपुरोहित ने बताया कि राजगढ़ में उनके पूर्वजों के पुराने मकान को नगर परिषद द्वारा खतरनाक मानते हुए गिराए जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के चलते पुराने मकान को गिराया गया और नए मकान की विधिवत अनुमति लेकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। इस पर एसडीएम सरदारपुर बोन्दर सिंह कलेश ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत निर्माण को शासकीय भूमि पर मानते हुए इसे हटाए जाने का नोटिस दिया। इस पर सभी दस्तावेज दिखाए जाने के बावजूद 18 दिसंबर 2021 को इसे गिरा
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