MP में भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा, राज्य के लिए गाइडलाइन पर आज सीएम शिवराज करेंगे सम्बोधित, जानिए महत्वपूर्ण बातें
भोपाल। मध्यप्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बारे में गाइड लाइन जारी होना बाकी है। राज्य के रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बारे में कुछ शर्तों के साथ गाइड लाइन जारी होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में पूर्व की तरह ही सख्ती बरती जाने की संभावना है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का स्वरूप निर्भर करेगा। प्रदेश के इंदौर, राजधानी भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में पूर्व की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेंगे इतना तय है। रविवार शाम देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।
राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार 18 मई से शुरू होने वाले फेज 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 33 फीसदी स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। छात्रों को आने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही दफ्तर खोलने की अनुमति रहेगी। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, रजिस्ट्री हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब दुकानें खोलने की भी तैयारी है। लेकिन इसमें अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। अभी यह सुझाव डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से दिया गया है।
क्या चालू, क्या बंद...
कंटेंनमेंट जोन का दायरा बढ़ाकर उसे बफर में बदला जाएगा।
कंटेंनमेंट क्षेत्र में कोई भी ढील नहीं मिलेगी।
कंटेंनमेंट जोन में निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा।
वाटर पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।
स्थानीय परिवहन बंद रहेगा।
बाइक, निजी चारपहिया वाहन को छूट रहेगी।
खाने की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
प्राइवेट ऑफिस 33% कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे।
सरकारी दफ्तर 30% कर्मचारियों के साथ चालू रहेंगे।
कंटेंनमेंट क्षेत्र के अलावा बाकी जगहों पर दुकानें खुल सकेंगी।
कंटेंनमेंट क्षेत्र के बाहर रहने के लिए होटल खोले जा सकेंगे।
कंटेंनमेंट जोन के बाहर 25 श्रमिकों के साथ निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
भीड़भाड़ वाले ऑफिस जनता के लिए बंद रखे जाएंगे।
ऑरेंज जोन के लिए...
रेड जोन के लिए क्रमश: शुरुआती पांच बिंदुओं की शर्तें एक जैसी रहेंगी।
कंटेंनमेंट क्षेत्र छोड़कर बाहर के क्षेत्र में ढील मिलेगी।
निर्माण कार्यों में श्रमिकों के नियोजन की कोई बाध्यता नहीं रहेगी।
कंटेंनमेंट क्षेत्र छोड़कर अन्य जगहों पर परिवहन शुरू किया जाएगा।
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परिवहन में छूट मिलेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जाएगा।
परिवहन में 50 फीसदी यात्रियों की बाध्यता रहेगी।
शॉपिंग मॉल को खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
ग्रीन जोन के लिए...
गतिविधियां पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा।
सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे।
शॉपिंग मॉल खुल सकते हैं।
वाटर पार्क, जिम, सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल, टूरिजम स्पॉट बंद रहेंगे।
धार्मिक स्थल, बाजार, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी बंद रहेंगी।
बदली जाएगी जोन की परिभाषा
राज्य सरकार ने केंद्र को जोन की परिभाषा बदलने के लिए भी प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत अब राज्य की कुल संक्रमित केस की 80 फीसदी संख्या वाले जिले को रेड जोन के दायरे में रखा जाएगा। इसके हिसाब से प्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन रेड जोन में रहेंगे। अगर कंटेनमेंट क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आता हो तो इसकी सीमा से बाहर वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाएगा।
इसके अलावा जिन जिलों में 20 या उससे ज्यादा केस हैं। वे ऑरेंज जोन कहलाएंगे। इनमें बुरहानपुर, जबलपुर, खरगौन, धार, खंडवा, रायसेन, देवास, मंदसौर, नीमच, होशंगाबाद, ग्वालियर, रतलाम, बड़वानी और मुरैना के क्षेत्र आएंगे। इन जिलों के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बाकी अन्य इलाके ग्रीन जोन कहलाएंगे। 20 से कम केस वाले जिले को ग्रीन जोन में रखा जायेगा।
भोपाल में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा :-
शहर के 6 सेक्टर में 33 फीसदी के साथ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं रहेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अनुमति दी जाएगी। इसमें सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए शासन द्वारा तय शर्तें लागू रहेंगी। मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर काम करना होगा। यहां से दूसरी जगह जाने की मंजूरी नहीं रहेगी।
मार्केट और काॅम्प्लेक्स में अलग-अलग समय पर दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलग से नियम बनाए जाएंगे।
कपड़े की दुकानें और अन्य कर्मिशयल दुकानें, जिनमें भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, उनको 30 मई तक बंद रखा जा सकता है।
सीपीए, नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज, पैचवर्क, पार्क और गार्डन का मेंटेनेस की अनुमति देने की योजना है।
होटल और रेस्तरां संचालकों को होम डिलीवरी और पॉर्सल सप्लाई के लिए शॉप खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
इन 6 सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को उस सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है। संबंधित सेक्टर के बाहर का कोई कर्मचारी या मजदूर को दूसरे सेक्टर में जाने की रोक रहेगी।
हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा।
हॉट स्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। 6 सेक्टर में रहने वाले लोग हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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