मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब 30 सितंबर तक होंगे Admission
जबलपुर। मध्य प्रदेश के स्कूलों में दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर यह निर्देश दिए। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने राज्य सरकार को आगे भी यह अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी।
कोर्ट ने अपने ही पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त निर्धारित की गई थी।
राज्य सरकार की ओर से यह अर्जी पेश कर उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को अवगत कराया कि 29 मार्च 2001 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक याचिका का निराकरण किया था। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा था कि प्रदेश के स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई माह के अंत तक पूरी कर ली जानी चाहिए। किसी भी सूरत में यह तारीख 12 अगस्त से अधिक नही बढ़ाई जानी चाहिए।
उप महाधिवक्ता गांगुली ने कोर्ट को बताया कि वर्तमान कोरोनाकाल में परिस्थितियों के लिहाज से स्कूल खुलना फिलहाल असंभव है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी निजी, सरकारी स्कूलों को 30 अगस्त तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने दलील दी कि कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों मे हाई कोर्ट के 2001 में दिए गए उक्त आदेश का पालन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। लिहाजा, उक्त आदेश को संशोधित कर प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर की जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस पर कोई आपत्ति नहीं ली गई॥ सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूर्व आदेश को संशोधित कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से अधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह उपस्थित हुए।
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