डॉ. कफ़ील रिहा, विधायक मसूद ने हाईकोर्ट का आभार माना, कहा - मोदी और योगी माफी मांगे

 


भोपाल(सैयद रिजवान अली)। 7 महीने जेल में रहने के बाद आज उत्तर-प्रदेश के इलाहाबाद हाई-कोर्ट ने डॉ. कफ़ील को रिहा करने के आदेश दे दिए। हाई-कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि NSA के तहत पुलिस द्वारा डॉ. कफ़ील को गिरफ्तार करने और फिर डॉ. कफ़ील की हिरासत अवधि को बढ़ाना गैर-कानूनी हैं लिहाजा अदालत डॉ. कफ़ील को रिहा करने का आदेश देती है।


डॉ. कफ़ील के रिहा होने पर भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देर से ही सही बेकसूर और मज़लूम डॉ. कफ़ील को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने के आदेश जारी कर दिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हाई कोर्ट ने 7 महीने से जेल में बंद होकर मानसिक और शारीरिक यातना झेलने वाले बेगुनाह और बेकसूर डॉ. कफ़ील को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया और साथ ही कांग्रेस कमेटी और प्रियंका गांधी का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉ. कफ़ील को रिहा करने के बारे में चिठ्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी माफी मांगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह डॉ. कफ़ील को गिरफ्तार करना और फिर गलत तरीके से उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ाना गैर-कानूनी बताया इस हिसाब से मोदी और योगी को माफी मांगना चाहिए।


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