MP : रात आठ बजे के बाद भी अब खुलेंगे बाजार, धार्मिक स्थलों में मेलों पर रहेगी रोक


  • 16 अक्टूबर से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम के लिए नई गाइड लाइन

  • कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी


भोपाल। शुक्रवार 16 अक्टूबर से प्रदेश में दुकान, बाजार और मॉल रात आठ बजे के बाद भी खुल सकेंगे। सरकार ने आठ बजे तक ही दुकानें खुलने का जो प्रविधान किया था, उसे निरस्त कर दिया है। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों (बंद कक्ष या हॉल) में स्थान के आधार पर अधिकतम श्रृद्धालूओं की संख्या तय होगी। यह किसी भी स्थिति में एक समय में दो सौ से अधिक नहीं होगी। मेलों के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।


गृह विभाग ने गुरुवार को सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला, रावण दहन और धार्मिक स्थलों में पूजा-अर्चना के लिए नई गाइड लाइन जारी की है, जो 16 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। अपर मुख्य सचिव डॉ.राजेश राजौरा ने बताया कि खुले मैदान में आयोजन होने वाले कार्यक्रमों में सौ से अधिक व्यक्तियों के कार्यक्रमों की अनुमति जिला प्रशासन दे सकेगा। यह संख्या कितनी होगी, जिला प्रशासन ही तय करेगा। इससे उपचुनाव के मद्देनजर हो रहे राजनीतिक कार्यक्रमों में अब अधिक व्यक्ति उपस्थित हो सकेंगे।


हालांकि, इसमें मास्क, शारीरिक दूरी , सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था आयोजक को अनिवार्य रूप से करनी होगी। कार्यक्रम की अनुमति के लिए आवेदन लिखित में देना होगा और उसमें कार्यक्रम की तारीख, समय, स्थान और संभावित संख्या बतानी होगी।


कार्यक्रम होने के 48 घंटे के भीतर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी जिला प्रशासन को देनी होगी। मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थालों में श्रृद्धालू बिना मास्क के प्रवेश नहीं पा सकेंगे। प्रबंधन को कोरोना की रोकथाम के लिए सभी कदमों को उठाना होगा।


बिना अनुमति यदि सौ से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम किए जाते हैं या शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बाजारों के खुलने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाजार और दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुले रहे सकेंगे।


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