MP : गृहमंत्री ने पलटा कलेक्टर का आदेश, कहा - धूमधाम से मनाएं दिवाली, कोई समय सीमा नहीं
- भोपाल कलेक्टर ने दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे पटाखे चलाने का दिया था आदेश
भोपाल। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल कलक्टर अविनाश लवानिया के आदेश को 24 घंटे में ही पलट दिया। कलेक्टर ने गुरुवार को कहा कि दिवाली पर सिर्फ 2 घंटे (रात 8-10 बजे तक) पटाखे चलाने की इजाजत होगी, लेकिन गृह मंत्री ने शुक्रवार को कहा, "खूब पटाखे चलाओ, कोई समय तय नहीं है। दिवाली खूब जोश से मनाएं, बस कोविड-19 की गाइडलाइंस का ध्यान रखें।"
गृह मंत्री से कलेक्टर के आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने NGT के आदेश की बात कही होगी। दिवाली हमारा त्योहार है, इसे धूमधाम से मनाएं। तीन दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए दिवाली अच्छे से मनाएं।
आदेश में छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल का भी जिक्र था
कलेक्टर का आदेश सिर्फ दिवाली के ही नहीं, बल्कि छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के लिए भी था। कलेक्टर ने धारा 144 के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया था। इसमें NGT के 9 नवंबर के आदेश का हवाला दिया गया था। NGT ने कहा था कि दिल्ली-NCR समेत देश के खराब हवा वाले शहरों में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर रोक रहेगी।
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