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होलिका दहन फाइल फोटो |
भोपाल। भोपाल में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो गई है। अब होली जलाने के लिए 20 लोग जा सकेंगे। आदेश के अनुसार होलिका दहन प्रतीकात्मक रूप से कॉलोनी/सोसायटी के अंदर अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में किया जा सकेगा। अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे मुख्य मार्ग/मुख्य चौराहे/ पार्क इत्यादि में बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दहन नहीं किया जाएगा। व्यक्तियों की सीमा एवं कोविड प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी संबंधित हाउसिंग सोसायटी की रहेगी। यह आदेश कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार देर रात जारी किया। इससे पहले आदेश में कलेक्टर ने त्योहार पर किसी भी प्रकार की छूट देने से साफ इनकार कर दिया था।
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शब ए बारात फाइल फोटो |
इसी तरह शब ए बारात एवं पाम संडे भी प्रतीकात्मक रूूप से संबंधित कब्रिस्तान एवं चर्च में एक समय में अधिकतम 20 लोगों की मौजूदगी में मनाया जा सकेगा। व्यक्तियों की सीमा एवं कोविड प्रोटोकॉल के पालन की जिम्मेदारी संबंधित वक्फ अथवा चर्च की रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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भोपाल कलेक्टर का संशोधित आदेश |
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