भोपाल कल से 15 जून तक अनलाॅक : क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद यहां पढ़िए-

भोपाल 1 जून से अनलॉक 

किराना एवं दूध रात 8 बजे तक मिलेगा, इलेक्ट्रिकल-हार्डवेयर की दुकानें शाम 6 बजे तक; होटल-रेस्टोरेंट टेक होम के साथ खुल सकेंगे

भोपाल । राजधानी में कोरोना का संक्रमण कम होते जा रहा है। राज्य सरकार ने 1 जून से अनलॉक करने के दिशा निर्देश जारी किए है। इसके अनुसार जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियाें ने भी बैठक कर निर्णय ले लिया है। इसके अनुसार कलेक्टर अविनाश लविनया ने 15 जून तक के लिए अनलॉक के आदेश जारी किए है। इसके तहत भोपाल में किराना, फल, सब्जी, आटा चक्की की दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। वहीं, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, बिल्डिंग, मटेरियल, नमकीन-मिठाई की दुकान शाम 6 बजे तक खुल सकेगी। इसके अलावा होटल-रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे, जहां से रात 10 बजे तक टेक होम की सुविधा होगी। सब्जी ठेले पर ही बिक सकेंगे। अभी किसी साप्ताहिक मार्केट लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अनुसार पूरे जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा।

सिटी ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे

शहर में सावर्जनिक बस, निजी बस समेत अन्य सिटी ट्रांसपोर्ट अपनी 50 प्रतिशत क्षमता से चल सकेंगे। सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायर के साथ दो सवारी को मास्क पहनकर यात्रा करन की अनुमति होगी।

शनिवार-रविवार को भोपाल लॉक

भोपाल शनिवार और रविवार को लॉक रहेगा। इस दिन सिर्फ मेडिकल, डेयरी और सब्जी-फल बेचने वालों को पहले की ही तरह सभी अनुमति रहेगी। इसको उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अभी इन पर असमंजस -

सैलून, ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर की दुकानों को खोलने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं, जिम, स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे।

बारात निकालने पर प्रतिबंध

वहीं, शादी समारोह 20 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे। मैरिज गार्डन में शादियां हो सकेगी, लेकिन बारात निकालने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

कपड़े-जूते की दुकानों पर अभी निर्णय नहीं

शहर में कपड़े जूते, सराफा की दुकानों को खोलने की व्यापारी मांग रहे है। इसको लेकर अब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अगली बैठक में निर्णय लेगी।

यह इलाके रहेंगे अनलॉक के बाद भी लॉक

भोपाल के अनलॉक होने के बावजूद जोन-13 के वार्ड नंबर-52 के अनलॉक रहने की संभावना है। यहां पर 70 से ज्यादा एक्टिव केस बताए जा रहे है। हालांकि इस पर अतिंम निर्णय होना है। वार्ड नंबर-52 में बावड़िया कलां, रोहित नगर फेज-1, रोहित नगर फेज-2, बावड़िया कलां गांव,सहयोग विहार, आकर्ति इको सिटी, मिसरोध गांव, विद्या नगर, नारायण नगर, श्री राम कॉलोनी और स्नेह नगर के इलाके बंद रहने की संभावना है। यहां करीब 50 हजार आबादी निवास करती है।

यह है नियम- 70 से ज्यादा केस तो वार्ड लॉक

अनलॉक के बाद सभी इलाकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। एक सप्ताह के आकड़े के अनुसार वार्ड को लॉक और अनलॉक करने का निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी इलाके में एक सप्ताह में 70 से ज्यादा मामले आते है तो उसे 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।

ऐसे होगी मॉनिटरिंग

अनलॉक में दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने गोले बनाना अनिवार्य होगा। ग्राहक का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम को अलग-अलग इलाके की जिम्मेदारी दी जाएगी।

कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

चिकित्सा शिक्षा और भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि शहर को अनलॉक करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। दुकानों के सामने गोले बनाने से लेकर उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नियमों को तोड़ने वालों या कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

3.5 प्रतिशत संक्रमण दर, एक भी मौत नहीं

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के चलते जिला प्रशासन ने 12 अप्रैल की रात से पूरे भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके 50 दिन बाद भोपाल अनलॉक होने जा रहा है। 12 अप्रैल को भोपाल में संक्रमण दर 28% थी और 1456 केस आए थे। उस दिन आधिकारिक रूप से 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। वहीं, 30 मई की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण 3.5 % है। 245 मामले सामने आए हैं, एक भी व्यक्ति की कोरोना से मौत नहीं हुई है।

यह सब बंद रहेगा -

  • स्कूल/कॉलेज/कोचिंग/ शैक्षणिक/प्रशिक्षण। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी।
  • सभी सिनमा घर, शापिंग मॉल, स्पीमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह।
  • सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, मेले।
  • अनुमति की जगह को छोड़कर कही भी 6 लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • भोपाल में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

इनको मिलेगी छूट 

  • उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां। इनसे जुड़े लोगों को आईकार्ड के साथ छूट मिलेगी।
  • किराना/ नमकीन-मिठाई/ चश्मे की दुकान, दूध, सब्जी ठेले पर बेच सकेंगे। रात 8 बजे तक।

  • हार्डवेयर/ इलेक्ट्रिकल/ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुकान शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी।
  • रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने की छूट नहीं रहेगी। सिर्फ टेक होम की सुविधा रहेगी।
  • सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी।
  • बैंक, इंश्योरेंस, एबीएफसी से जुड़े संस्थानों के एमपीआईएस, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, कैश मैनेजमेंट एजेंसी संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
  • कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी।
  • ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
  • इलेक्ट्रीशियन, पल्म्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर को आने-जाने की छूट रहेंगी।
  • घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

इनको सशर्त छूट

  • सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत अधिकारी की संख्या और 50 प्रतिशत कर्मचारी की संख्या के साथ खुल सकेंगे। निजी ऑफिस कुल क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ खुल सकेंगे।
  • 20 लोग दोनों पक्ष लोग विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे।
  • 10 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे।
  • सभी धार्मिक या पूजा स्थल पर 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।
  •  निर्माण स्थल पर श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था होने पर निर्माण कार्य की अनुमति





Comments

Popular posts from this blog

भोपाल में रूह कंपा देने वाली घटना का पर्दाफाश : ससुराल वालों ने महिला को 16 साल से बनाया बंधक, मादा कंकाल में बदला जिन्दा शरीर

बुरहानपुर में बवाल : दरगाह का ताला तोड़कर अंदर घुसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हनुमान जी की प्रतिमा होने का दावा, चोला चढ़ा कर किया हनुमान चालीसा का पाठ

नप गए SDM, तीन महीने की जेल और 25000 जुर्माना:आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला