अनलाॅक : भोपाल में 25 फीसदी दुकानें खुलेंगी, वीकेंड पर रहेगा लाॅक


  • जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला 
  • हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल दुकानें हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी 
  • दुकानों पर गोले नहीं या ग्राहक ने मास्क नहीं लगाया तो होगी सील की कार्रवाई

​​​​(प्रशासनिक संवाददाता) 

भोपाल । मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको लेकर रविवार को वल्लभ भवन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार की तरफ से भेजी गाइडलाइन का पालन करते हुए भोपाल को अनलॉक करने का निर्णय लिया गया। संडे के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव सरकार से पास हो जाता है तो भोपाल में शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 

       राजधानी अनलाॅक में इन्हें मिली रियायत 


वहीं, भोपाल में 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर-बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल की दुकानें भी सप्ताह में दो दिन खोलने को लेकर निर्णय हुआ है। सप्ताह के दो दिन का चयन कर ऑर्डर जारी किया जाएगा। दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसंग के लिए गोले और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके उल्लंघन पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार को ऑर्डर जारी किया जाएगा।

राज्य सरकार की गाइडलाइन को लगभग मंजूरी

भोपाल अनलॉक में निजी ऑफिस में आधे कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगे। रेस्टोरेंट से बैठ कर खाने की छूट नहीं रहेगी। सिर्फ टेक होम की सुविधा दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, लेकिन मजदूरों को वहां ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। कार-टैक्सी में ड्राइवर समेत 3 लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार ने 5 फीसदी से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में छूट की जो गाइडलाइन दी थी, भोपाल में लगभग उसी पर सहमति बनी है।

यह भी सशर्त अनुमति

मंदिरों में एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे, अंतिम संस्कार में 10 लोग और शादियों में दोनों पक्षों से 20 लोग शामिल होंगे। वहीं, आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे।

यह सब रहेगा बंद

  • सामाजिक राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन व मेले।
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग गेम्स, कोचिंग संस्थान।
  • सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह।


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