MP बोर्ड की तर्ज पर राज्य ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को भी उत्तीर्ण घोषित किया जाए : सुहैब कुरैशी
शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र |
- सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन का आग्रह
- आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के सचिव सुहैब कुरैशी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र
भोपाल । आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के सचिव सुहैब कुरैशी ने मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल के समान मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को समस्त विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक देकर उत्तीर्ण घोषित किया जाए।
उन्होंने पत्र में उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए लिखा है कि जून 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षा के संबंध में कोविड-19 महामारी को देखते हुए और उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकण्ड्री की परीक्षा को स्थगित कर समस्त विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।
आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के सचिव सुहैब कुरैशी ने पत्र में आगे लिखा है कि मध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के निर्देशों के पालन में बोर्ड में पंजीकृत नियमित एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने के निर्देश जारी किये हैं । मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल भी माध्यमिक शिक्षा मण्डल के अधिनस्थ मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा अपने नियमित विद्यार्थियों को उनकी आंतरिक परीक्षा के आधार पर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया है एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पास स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का डाटा उपलब्ध न होने पर सभी विद्यार्थियों को समस्थ विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक देकर उत्तीर्ण घोषित किया है। यही नियम मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल को भी अपनाना चाहिए । यदि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य ओपन स्कूल माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वाध्यायी छात्रों के लिए अपनाये गये पैटर्न को नहीं अपनाता है तो उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के आदेशों की अवहेलना होगी।
उन्होंने आग्रह किया है कि छात्र हित में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के समान मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल के विद्यार्थियों को समस्त विषयों में न्यूनतम 33 प्रतिशत् अंक देकर उत्तीर्ण घोषित किये जाने के संबंधित को आदेश देने का कष्ट करें।
श्री कुरैशी ने शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र की प्रतिलिपि निज सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, आयुक्त लोकशिक्षण संचालनालय,संचालक मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल एवं सचिव मदरसा बोर्ड को भी प्रेषित की है।
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