MP:15 दिन में नि:शुल्क बनेंगे EWS के आय-संपत्ति के सर्टिफिकेट, नया आदेश जारी


  • सरकार ने किया तहसीलदार को अधिकृत

भोपाल। मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) के आय एवं संपत्ति के सर्टिफिकेट को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब इस वर्ग के लोगों को आय एवं संपत्ति के सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही यह सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।

सर्टिफिकेट 15 कार्य दिवस में बनेंगे। विभागीय स्तर पर यह सर्टिफिकेट नि:शुल्क बनेंगे, लेकिन लोकसेवा केंद्रों से बनवाने पर निर्धारित शुल्क लगेगा। दरअसल, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति के सर्टिफिकेट जारी किए जाने हैं। जिसके लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया।

शर्ते करनी होंगी पूरी

परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो। 5 एकड़ से अधिक भूमि न हो। नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट नहीं होना चाहिए। नपा क्षेत्र में 1500 एवं नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट से अधिक का आवासीय मकान न हो।

ये दस्तावेज जरूरी

समग्र कार्ड आईडी, संपत्ति का सर्टिफिकेट, फार्म-16 आईटीआर, स्व-घोषणा पत्र।

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