फिलहाल TDS, पैन-आधार लिंक करने का झंझट खत्‍म, 30 सितंबर तक बढ़ी तारीख

 

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने की घोषणा 

  • कोरोना को लेकर टैक्स में कई तरह की राहत

नई दिल्ली। वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। फिलहाल इसकी डेडलाइन 30 जून तक ही थी। आपको बता दें जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड-आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उनकी मुश्किलें 30 जून के बाद काफी बढ़ने वाली थीं। क्योंकि लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड ही निष्क्रिय हो जाता। ऐसे में लोगों की फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ने के साथ जुर्माना का भी खतरा था।

मोदी सरकार ने आम आदमी को टैक्स में भी राहत देने का ऐलान किया है। Covid के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है।

अगर कोई कंपनी Covid से दिवंगत हुए कर्मचारी के प्रभावित परिवार को Ex-gratia payment करती है तो उस रकम पर FY 2019-20 और 2021-22 के लिए टैक्स नहीं देना होगा।

यह छूट किसी Individual द्वारा अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई Ex-gratia payment पर भी मिलेगी। ठाकुर ने बताया कि Ex-gratia payment की रकम की सीमा 10 लाख रुपए होगी।

सरकार ने टैक्स से जुड़े कागजात के Compliance की तारीख भी बढ़ा दी है। हो गया है। इसमें तीन महीनों की छूट दी गई है।

मकान खरीदने पर भी टेक्स छूट की मियाद बढ़ाई जा रही है। इस मामले में 3 महीने का टेक्स डिडक्शन विस्‍तार दिया गया है। यानि अब घर खरीदार 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी की खरीद पर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

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