अंततः आर्यन, अरबाज और मुनमुन को मिली ड्रग्स केस में बेल


मुंबई(ब्यूरो) ।
सुपरस्टार शाहरुख खान  के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में पूरी हो गई है और आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि अगले आदेश तक आर्यन जेल में ही रहेंगे। वहीं आर्यन के साथ ही मुनमुन और अरबाज को भी जमानत मिल गई है।

आर्यन को मिली जमानत

आखिरकार आर्यन खान को जमानत मिल गई है। आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर बीते कई दिनों से जेल में थे। वहीं इससे पहले दो बार उनकी याचिका खारिज भी हुई थी, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट से आर्यन को जमानत मिल गई है। बता दें कि सिर्फ आर्यन ही नहीं बल्कि मुनमुन और अरबाज को भी जमानत मिल गई है।कोई सबूत नहीं

अनिल सिंह के तर्कों पर आर्यन खान की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा, ' इसे साजिश के साथ जोड़ा गया है। मेरे खिलाफ कोई 27 ए नहीं लगाया गया है। क्रूज पर कुल 1300 लोग मौजूद थे और ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है जो साबित करता है कि मैं अरबाज या आचित के अलावा किसी को जानता हूं। जिस साजिश के खिलाफ आरोप लगाया गया है.. यह सह-घटना नहीं है, साजिश है। आचित 14 दिन बाद 2.6 ग्राम गांजे के साथ मिला और वे कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है। साजिश के लिए सभी का एक तरह से सोचना जरूरी है, कोई कनेक्शन जरूरी है। मान लीजिए कि ताज होटल में कोई प्राइवेट रूम में इसका सेवन कर रहा है तो क्या पूरे होटल के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस कथित साजिश को साबित करने का कोई भी सबूत है ही नहीं।'

मुनमुन ने कबूला- उसके पास था ड्रग्स

एनसीबी की ओर से अनिल सिंह ने कहा, 'मेरा तर्क ये है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ जुड़ा है और व्यावसायिक मात्रा भी थी। ऐसे में गिरफ्तारी किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है। चार घंटे को देरी नहीं कहा जा सकता है। साजिश को साबित करना मुश्किल है, सिर्फ साजिशकर्ता ही जानता है कि उन्होंने ये कैसे किया। हमारे पास वाट्सऐप चैट्स हैं, जिन्हें हम सबूतों के तौर पर पेश करेंगे। इन सभी ने मिलकर साजिश की। एक गवाह ने शपथ पत्र पर लोगों के नाम बताए हैं, ऐसे में अगर जमानत दे दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी। वहीं मुनमुन धमेचा को भी मासूम दिखाने की कोशिश हो रही है। उसके पास ड्रग्स था, और उसने इस बात को कबूल भी किया है।' 

रिमांड को नहीं किया चैलेंज

अपनी बात रखते हुए कोर्ट में अनिल सिंह ने कहा, 'मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारी रिमांड एप्लीकेशन देखी थी और फिर हमें पुलिस कस्टडी दी थी। उन्होंने देखा था कि किन आधारों पर गिरफ्तारी हो रही है और उनमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं। रिमांड के कुल तीन ऑर्डर थे, जिन्हें उन्होंने (आर्यन की ओर से) चैलेंज नहीं किया और अब वे कह रहे हैं कि गिरफ्तारी गैर कानूनी थी।'






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