टन... टन... टन... : MP में पहली से 12वीं तक स्कूल और हॉस्टल पूरी क्षमता से खुलेंगे, पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी
- काफी मंथन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश, यहां देखें गाइडलाइन
✍️प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल । मध्यप्रदेश में कोरोना के कम होते असर को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय किया है। प्रदेश में पहली से 12वीं तक की क्लास और हॉस्टल शत-प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू की जा सकेंगी। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने सोमवार देर रात इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले इसे लेकर विभाग में काफी मंथन किया गया।
हालांकि, पहले ऑनलाइन क्लास के विकल्प को बंद किया जा रहा था, लेकिन बाद में शासन ने इसे जारी रखने का निर्णय किया है। विभाग ने अभी छात्रों को हॉस्टल और स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स की अनुमति को अनिवार्य रखा है।
यह है गाइडलाइन
- स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक की सभी क्लास पूरी क्षमता के साथ शुरू कर सकते हैं।
- सभी हॉस्टल वाले स्कूल कक्षा पहली से 12वीं तक 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं।
- स्कूल और हॉस्टल में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति के लिए पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य है।
- स्कूल प्रबंधन समिति आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन व डिजिटल माध्यम से पढ़ाई के संबंध में निर्णय कर सकेगी। दूरदर्शन व वॉटसऐप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पहले की तरह रहेगा।
- सभी स्कूलों और हॉस्टल के शिक्षक/स्टाफ का डबल डोज टीकाकरण किया जाना अनिवार्य है। टीकाकरण के संबंध में विभागीय आदेश पहले की तरह रहेंगे।
- किसी शिक्षक अथवा छात्र के संक्रमित होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से जारी विभागीय आदेश माने जाएंगे।
- भारत सरकार/राज्यस्तर के समय-समय पर जारी एसओपी एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
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