CM शिवराज सिंह का ऐलान - MP में फिर नाइट कर्फ्यू, पढ़िए पूरी नई गाइडलाइन...
- घर पर मनाना होगा नए साल का जश्न; थिएटर-कोचिंग, जिम में दोनों डोज लगाने पर ही एंट्री
- रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे लोग
✍️ प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल । मध्यप्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है।
सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।
गाइडलाइन में ये बातें साफ
- लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ-जा सकेंगे। इसके लिए व्यापारी संगठन दुकानदारों-कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा।
- सरकारी कर्मचारियों को डोज लगवाना होगा। ड्यूटी पर भी आना होगा।
- स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभी ये खुले रहेंगे।
- जुर्माना शहर के अनुसार नियमानुसार रहेगा। यह अलग-अलग हो सकता है।
CM ने किया नाइट कर्फ्यू का ऐलान(देखें वीडियो)
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने गुरुवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने, मास्क पहनने और कोरोना से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि MP में कई महीने बाद कोविड के 30 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से मामले तेजी से बढ़े हैं। इन तीनों राज्यों से मध्यप्रदेश में बहुत लोग आते हैं। पहले भी महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद मध्यप्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई। दोनों लहरों के दौरान राज्य में संक्रमण की शुरुआत इंदौर और भोपाल से हुई थी। इंदौर में अब फिर से वीकली केस नवंबर की तुलना में दिसंबर में तीन गुना हो गए हैं, जो चिंता की बात है।
नई गाइडलाइन 23 दिसम्बर रात 12 बजे से लागू
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश |
पॉजिटिव मरीजों के आइसोलेशन की व्यवस्था सरकार करेगी
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन के साथ ही हर जिले में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। जहां घर में आइसोलेशन की अलग से व्यवस्था नहीं है या जिन घरों में लोग ज्यादा हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी।
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