बुर्का मामला : अस्पताल प्रबंधन का यूटर्न, बोले स्मैल की वजह से रोका था एक महिला को


  • विधायक मसूद ने चेताया, ड्रेस कोड को लेकर हुआ कोई मामला तो अपनाएंगे सख्त रुख

भोपाल। राजधानी का इंदिरा गांधी अस्पताल गुरुवार को फिर सुर्खियों से भरा रहा। दो दिन पहले बुरकाधारी महिला के बच्चे के टीकाकरण से इंकार करने के मामले की हकीकत जानने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद यहां पहुंचे थे। विधायक की मौजूदगी पाकर अस्पताल प्रबंधन ने ऐसे किसी आदेश से पल्ला झाड़ लिया है। जबकि विवादित प्रक्रिया अपनाने वाली नर्स ने इसे महज एक महिला के साथ हुआ हादसा करार देते हुए अपनी सफाई में कहा है कि महिला के बुर्के से आने वाली स्मैल की वजह से उसको रोका गया था।


इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे विधायक आरिफ मसूद ने अस्पताल अधीक्षक से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। उन्होंने इस मामले को लेकर सीएमएचओ से भी बात की है। अस्पताल में निरीक्षण के बाद मसूद ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने इस तरह के किसी आदेश के जारी होने से इंकार किया है। उन्हें बताया गया है कि जिस महिला के साथ ये घटना हुई, उसके बुर्के से स्मैल आ रही थी, जिसके चलते उसको बुर्का उतारने के लिए कहा गया था। मसूद ने कहा कि उन्होंने प्रबंधन को इस बारे में स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी धर्म की महिला के साथ ड्रेस कोड को लेकर कोई पक्षपात या दुर्व्यवहार किया गया तो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मसूद के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक अस्पताल पहुंचे थे।

ये था मामला

गोरतलब है कि दो दिन पहले इंदिरा गांधी अस्पताल में बच्चों के टीकाकरण के लिए पहुंची महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात नर्स मीना अब्राहम ने ये कहकर टीका लगाने से इंकार कर दिया था कि बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के वह टीका नहीं लगाएंगी। इस बारे में उन्होंने ऊपर से आदेश होने का हवाला दिया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद सीएमएचओ ने इस नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही नर्स को ड्यूटी से अलग कर दिया है।


Comments

Popular posts from this blog

बुरहानपुर में बवाल : दरगाह का ताला तोड़कर अंदर घुसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, हनुमान जी की प्रतिमा होने का दावा, चोला चढ़ा कर किया हनुमान चालीसा का पाठ

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर मामले में नया मोड़ : कमिश्नर और कलेक्टर को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस

नप गए SDM, तीन महीने की जेल और 25000 जुर्माना:आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला