सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य को 8 माह से न तो प्रभार मिला और न ही वेतन

  • राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से लगाई गुहार 
  • सहायक आयुक्त जनजाति विभाग कर रहे हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना 

मध्य प्रदेश शासन की निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य बनाये गए सोहन शिंदे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश होने के बाद भी विभाग में बैठे तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी एवं स्वार्थी शिक्षकों के षड्यंत्र के कारण शिंदे और उनके परिवार को अत्याधिक आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ेगी। उन्हें पिछले आठ महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है... 


✍️नौशाद कुरैशी /सैयद रिजवान अली 

भोपाल। मध्य प्रदेश शासन की निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य बनाये गए सोहन शिंदे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हाईकोर्ट से स्थगन आदेश होने के बाद भी विभाग में बैठे तथाकथित भ्रष्ट अधिकारी एवं स्वार्थी शिक्षकों के षड्यंत्र के कारण शिंदे और उनके परिवार को अत्याधिक आर्थिक व मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ेगी। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है धार जिले की तहसील मनावर स्थित सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य सोहन शिन्दे के साथ। शिंदे ने बताया कि उनके ट्रांसफर आदेश 30/09/2023 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर से दिनांक 06/10/2023 को स्टे आर्डर मिलने के बाद भी सहायक आयुक्त जन जातीय विभाग धार बृजकान्त शुक्ला ने न तो विद्यालय का प्रभार दिया और न ही माह नवंबर 2023 से आठ माह का वेतन का भुगतान किया। जिसके कारण शिन्दे एवं उनका परिवार अत्याधिक आर्थिक तंगी और मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहा है।

जानकारी के अनुसार आनन-फानन में सहायक आयुक्त बृजकान्त शुक्ला ने नियमों की अनदेखी कर अपनी मनमर्जी से सीएम राइज स्कूल मनावर का प्रभार दिनांक 03/10/2023 को नियम विरूद्ध सालकराम केवट व्याख्याता शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाकानेर विकास खण्ड उमरबन को दे दिया, जो कि सीएम राइज के योग्य नहीं हैं और उनका जाति प्रमाण पत्र भी संदेह के घेरे में है।

गौरतलब है कि प्राचार्य सीएम राइज स्कूल सोहन शिन्दे की पदस्थापना नियामनुसार चयन प्रक्रिया द्वारा म0प्र0 शासन जन जातीय कार्य मंत्रालय वल्लभ भवन से जारी आदेश क्रमांक/1652/1629/2022/25/1 दिनांक 27/09/2022 को की गई थी।

बताया जाता है कि प्राचार्य सोहन शिन्दे को सीएम राइज स्कूल मनावर का प्रभार तीन माह बाद पूर्व प्राचार्य जांचपूरे द्वारा आधा-अधूरा दिये जाने के बावजूद भी स्कूल के वित्त प्रभारी शिक्षक विवेक शर्मा से सांठ-गांठ करके रूपये 75 हजार की राशि अनाधिकृत रूप से आहरित कर वित्तीय अनियमितता की गई, जिसके बारे में प्राचार्य शिन्दे द्वारा दिनांक 02/12/2022 को आवश्यक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को लिखा गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि वरिष्ठ अधिकारी ने शर्मा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे प्राचार्य शिंदे को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता रहा। शिंदे ने बताया कि शर्मा ने अपने भ्रष्ट कारनामों को स्थानीय तथा राजनैतिक प्रभाव से छुपाने के लिए षड्यन्त्र पूर्वक कूटरचित ढंग से उनके विरुद्ध एकतरफा शिकायतें करते रहे। इस संबंध में प्राचार्य शिन्दे द्वारा दिनांक 17/12/2022 तथा दिनांक 30/01/2023 को वरिष्ठ कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन (मयप्रमाण) के प्रस्तुत किया था। शिंदे बताते हैं कि उन्होेंने उक्त संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया था जिसमें उन्होंने सुचारू रूप से नियामनुसार विद्यालय संचालन के निर्देश दिये थे।

शिंदे बताते हैं कि इसके बावजूद बिना कारण बताओ सूचना पत्र के उनको सुनने का अवसर दिये बिना सहायक आयुक्त बृजकान्त शुक्ला ने शिकायतकर्ताओं से सांठ-गांठ कर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की तथा माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आर्डर होने के बावजूद भी नियम विरूद्ध उनको पदावनत करते हुए दिनांक 27/10/2023 से सीएम राइज शा.उ.मा.विद्यालय का न तो प्रभार दे रहे है और न ही आठ माह से वेतन का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको एवं उनके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्राचार्य शिंदे ने महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव से गुहार लगाई है कि समूचे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए तथा उनके साथ तर्क संगत न्याय किया जाए। 

क्या कहते हैं अधिकारी 

इस संबंध में जब जनजाति विभाग धार के सहायक आयुक्त बृजकांत शुक्ला से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मैं बैठक में व्यस्त हूं, क्या है पूरा मामला दिखवाता हूं।

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