एक्सीडेंट में घायल एजेंट को 1.85 करोड़ रुपये मुआवजा
✍️नौशाद कुरैशी
भोपाल। कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल म्यूचुअल फंड एजेंट दुष्यंत सिंह राजपूत (42), निवासी तलावली चंदा, इंदौर, को एक करोड़ 85 लाख 78 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने दिया।
फैसले के अनुसार, टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर वीर सिंह, मालिक आकाश मालवीय और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से या अलग-अलग मुआवजा राशि अदा करनी होगी।
घटना का विवरण
1 जुलाई 2023 को रात 9 बजे, दुष्यंत सिंह एक्टिवा से जा रहे थे, जब बायपास रोड, थाना लसूड़िया (इंदौर) पर कार ड्राइवर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में दुष्यंत गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें:
- पैर फ्रैक्चर हुआ।
- एक हाथ कोहनी के ऊपर से काटना पड़ा।
- सिर और गर्दन में गंभीर चोटें आईं।
शरीर के अन्य हिस्सों में आंतरिक और बाहरी चोटों के कारण वह स्थायी रूप से अपंग हो गए।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील अनिल यादव ने अदालत में दावा दायर किया था।
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