यूट्यूबर‌ की मौत पर 57 लाख 26 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश



✍️खालिद हफीज की रिपोर्ट 

भोपाल । रायसेन रोड पर यूट्यूबर‌ लोकेश यादव की बाइक और ट्रक की टक्कर में मौत हो जाने के मामले में जिला अदालत भोपाल के जिला न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 57 लाख 26 हजार 400 रुपये की मुआवजा राशि मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा किए जाने का फैसला सुनाया है। आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी एडवोकेट ने मृतक के परिजनों की ओर से जिला अदालत में प्रकरण दायर कर बताया था कि यूट्यूबर‌ लोकेश यादव उम्र 24 वर्ष निवासी शिव मंदिर के पास नारियल खेड़ा भोपाल 1 अगस्त 2022 को रात लगभग 11:30 बजे अपनी बाइक से भोपाल से रायसेन की तरफ जा रहा था। थाना बिलखिरिया भोपाल क्षेत्रांतर्गत स्वर्गधाम आश्रम के सामने रायसेन रोड बिलखिरिया पर रायसेन की ओर से आ रहे ट्रक कमांक एमपी-09 जीएफ 1175 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकल में जोरदार टक्कर मार दी थी। जिससे लोकेश को गंभीर चोटें आईं थीं और घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।

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