सभी बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए : जिला न्यायाधीश
उपजेल में कैदियों को पढ़ने-लिखने और मनोरंजन का अधिकार : हिदायत उल्लाह खान
'न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह' मनाया, विधिक साक्षरता पर दिया ज़ोर
✍️सप्तग्रह रिपोर्टर
देपालपुर। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में एवं बीपी शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इंदौर के मार्गदर्शन में 4 से 9 नवंबर तक 'न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह' मनाया गया। इस अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति देपालपुर के तत्वावधान में उपजेल देपालपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश हिदायत उल्लाह खान ने शिविर में बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा, जेल में बंद रहने के दौरान उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने और मुलाकात करने का भी अधिकार प्राप्त है।
जिला न्यायाधीश खान ने कहा कि बंदियों को न केवल पढ़ने-लिखने का अधिकार है, बल्कि जेल नियमावली के अनुसार उन्हें मनोरंजन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार और अपने धर्म का पालन करने का भी अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि सभी बंदियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
इस शिविर में विधिक सहायता मामलों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।
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